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बर्खास्त IAS पूजा खेडकर को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस तारीख तक गिरफ्तार नहीं करेगी दिल्ली पुलिस

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द फॉलोअप नेशनल डेस्क 

बर्खास्त आईएएस आधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। बता दें कि पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया गया है। 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “इस कोर्ट की राय है कि मामले की अगली तारीख की सुनवाई तक यानी 21 अगस्त तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।“ इसी के साथ कोर्ट ने यूपीएससी और दिल्ली पुलिस को भी मामले में नोटिस जारी किया है। 

कोर्ट ने दी ये दलील 

हाईकोर्ट ने इसी के साथ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी नकार दिया जिसमें खेडकर को राहत देने से इनकार किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा,  “पूजा खेडकर को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट उन पर लगे ओरोपों में इस कदर व्यस्त हो गई कि उनकी जमानत अर्जी पर ठीक से विचार नहीं किया।“ 


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Tags - Pooja KhedkarIAS High Court